नई दिल्ली. रोजगार पैदा करने, आय में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए एक अन्य कदम में उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के तहत 32 दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है. इनमें से सात स्वीकृतियां उन प्रतिष्ठानों को दी गई हैं, जिन्होंने रात के समय अपनी महिला कर्मचारियों की छूट के लिए आवेदन किया था. कर्मचारियों की अचूक सुरक्षा के बारे में प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गए आश्वासन के साथ छूट दी गई है.

एलजी ने रविवार को जिन 32 प्रतिष्ठानों को स्वीकृति दी है उनमें से सात प्रतिष्ठान नाइट शिफ्ट में काम करने वाले युवा और महिला कर्मचारियों के लिए छूट से संबंधित हैं. उनकी सुरक्षा की गारंटी प्रतिष्ठान देंगे.

अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15, 16 के तहत 32 प्रतिष्ठानों को साल भर 24 घंटे और सातों दिन के आधार पर काम करने की छूट दी है. इनमें से 7 स्वीकृतियां उन प्रतिष्ठानों को दी गई हैं, जिन्होंने रात के समय अपनी महिला कर्मचारियों की छूट के लिए आवेदन किया था.

कर्मचारियों की अचूक सुरक्षा के बारे में प्रतिष्ठानों द्वारा दिए गए आश्वासन के साथ छूट दी गई है. ये 32 आवेदन, लॉजिस्टिक और कूरियर सर्विस, होटल और रेस्तरां, खुदरा व्यापार, भंडारण प्रबंधन सेवाओं और आयुर्वेद और खाद्य पदार्थों से संबंधित अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संबंधित हैं. श्रम विभाग में 21 दिसंबर तक 52 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे. इनमें से 20 मामलों में कुछ कमी पाई गई, जबकि अन्य 32 को मंजूरी दी गई. उन्होंने कहा कि एलजी के कार्यभार संभालने के बाद पिछले एक वर्ष में छूट पाने वाले प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 667 हो गई है. इनमें से 29 आवेदन, अगस्त

2023 में और 83 आवेदन, नवंबर 2023 में स्वीकृत किए गए थे. दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 14, युवा व्यक्तियों और महिलाओं की कार्य स्थितियों को नियंत्रित करती है. इसके तहत गर्मियों के दौरान (1 अप्रैल से 30 सितंबर) रात नौ बजे से सुबह सात बजे के बीच, और सर्दियों के दौरान (एक अक्टूबर से 31 मार्च) रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक किसी भी युवा व्यक्ति या महिला को, चाहे कर्मचारी के रूप में या अन्यथा, काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जा सकती है. दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 15, दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को नियंत्रित करती है.