नई दिल्ली . प्रदूषण बढ़ने के बाद दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है. इसके तहत निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्यों पर रोक रहेगी. साथ ही बीएस-3 मानक वाले पेट्रोल और बीएस-4 मानक वाले डीजल वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है.

दिल्ली में पिछले दो दिनों में प्रदूषण स्तर में तेजी से इजाफा हुआ है. रविवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 458 अंकों के साथ अत्यंत गंभीर श्रेणी में रहा. इसे लेकर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गठित ग्रैप समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई. बैठक में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप तीन की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया गया. यह प्रतिबंध दिल्ली के साथ ही उससे सटे चार जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लागू होंगे.

इन पर लगाया गया प्रतिबंध

इसलिए ग्रेप-तीन के प्रतिबंध एक बार फिर लागू किए जा रहे हैं. इसके तहत निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध से बुनियादी सेवाओं और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी है. प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फर्नीचर, इंटीरियर से संबंधित कार्य भी किए जा सकेंगे.

वहीं आयोग ने दिल्ली और एनसीआर के चार जिलों (गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गरुग्राम व फरीदाबाद में) बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं. इसके अलावा ग्रेप एक व ग्रेप दो के नियम भी लागू रहेंगे.

आयोग ने दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित एजेंसियों को ग्रेप एक व ग्रेप दो के साथ-साथ ग्रेप तीन के नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं.

ग्रेप के तीसरे चरण में लागू प्रविधान और प्रतिबंध

सड़कों की मशीनों और वैक्यूम से सफाई की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी.

सड़कों पर व्यस्त समय से पहले पानी का छिड़काव करने का निर्देश. प्रदूषण के चिह्नित हॉटस्पॉट और व्यस्त सड़कों पर पानी का छिड़काव अत्यंत आवश्यक. सड़कों से उठाए गए धूल का उचित निस्तार करने का निर्देश.

सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाने और गैर व्यस्त समय में यात्रा को प्रोत्साहित ने के लिए व्यस्त और गैर व्यस्त समय का किराया अगल-अलग रखने का निर्देश.

दिल्ली और एनसीआर के शहरों में निर्माण कार्य व तोड़फोड़ पर रोक. इस प्रतिबंध से रेलवे, मेट्रो सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं, एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय बस अड्डों, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित परियोजनाओं, अस्पतालों, सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को छूट दी गई है. लेकिन परियोजना स्थलों पर धूल की रोकथाम के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी.

स्टोन क्रशर मशीनों का संचालन बंद रहेगा.

माइनिंग व इससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक.

दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद व गरुग्राम में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की कारों पर संबंधित राज्य सरकारें रोक लगाएंगी.

दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें पांचवीं कक्षा तक के छात्रों की कक्षाएं आनलाइन चलाने और स्कूल अभी बंद रखने का फैसला ले सकती हैं.

निर्माण कार्य व तोड़फोड़ पर रोक के तहत सख्ती से लागू होंगे ये प्रविधान

निर्माण के लिए विध्वंस कार्यों, मिट्टी खोदाई, भराई के कार्य पर रोक.

सभी ढांचागत निर्माण और वेल्डिंग पर रोक.

परियोजना स्थल के भीतर या बाहर निर्माण सामग्री की लोडिंग या ट्रक से निर्माण सामग्री उतारने के कार्य नहीं होंगे.

कच्ची सड़कों पर वाहनों के परिचालन पर रोक.

टाइल्स को काटने और घिसाई पर रोक.