जालंधर. पंचायतों के रिकार्ड को सहेजने और सुरक्षित रखने के लिए ए ई , जे ई , वी डी ओ , एस सी पी ओ और पंचायत अधिकारियों को प्रबंधक नियुक्त करने के लिए कहा है । इस बार सरकार ने कोई गलती न करते हुए अधिकारियों को कहा है कि जिन पंचायतों की पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली है , वहां प्रशासक नियुक्त किए जाए।

पंजाब मे 13 हजार से अधिक पंचायतें है । ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग की चुनाव शाखा द्वारा आज जारी किए गए पत्र मे कहा गया है कि सरकार द्वारा पंचायतों के आम चुनाव शीघ्र ही करवाने की तैयारी हो रही है । इन चुनावों से पूर्व ग्राम पंचायतों को पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 29 ए के अधीन भंग करके ग्राम पंचायत के रिकार्ड को सहेजने और सुरक्षित रखने के लिए ए ई , जे ई , वी डी ओ , एस सी पी ओ और पंचायत अधिकारियों को प्रबंधक नियुक्त किए जाने है । ये नियुक्तियाँ ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक से पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ही की जानी है । इसके लिए प्रबंधकों को कल , 16 जनवरी तक ग्राम पंचायतों का बंटवारा करके पेन ड्राइव समेत सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से प्रोफॉर्मा भेजने के आदेश जारी किए गए है ।

गौरतलब है कि गत वर्ष 10 अगस्त को पंजाब सरकार ने सभी पंचायतों , ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों को भंग करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन सरकार के इस आदेश के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट मे याचिका दायर कर दी गई थी, जिसमे कहा गया था कि जारी की गई अधिसूचना कानून के विरुद्ध है । सरपंचों का तर्क था कि सभी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अवैध रूप से भंग कर दिया गया था । इस याचिका के बाद सरकार ने अपनी अधिसूचना वापिस ले ली थी और पंचायतों को बहाल कर दिया गया ।