कुमार इंदर, जबलपुर। उच्च न्यायालय ने एमपी परिवहन आयुक्त को तलब किया है। हार्ट कोर्ट ने परिवहन आयुक्त से पूछा है कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रविधानों का जनता से पालन सुनिश्चित क्यों नहीं करा पा रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें आज उपस्थित होकर बताने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, जुलाई में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने आश्वासन दिया था कि 6 महीने में हर गाड़ी पर एक नंबर प्लेट, हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा। सरकार ने टाइमलाइन दी थी कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक उक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो परिवहन आयुक्त और एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें राज्य शासन की ओर से पालन-प्रतिवेदन पेश किया गया और पूर्ण-पालन के लिए अतिरिक्त मोहलत मांगी गई। जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से पूछा कि वह परिवहन आयुक्त को स्वयं पेश कराएंगे या वारंट जारी करें। इस पर अतिरिक्त महाधविक्ता ने बुधवार को परिवहन आयुक्त को हाजिर कराने का आश्वासन दिया।
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