रायपुर। छत्तीसगढ़ ने गैरपरंपरागत ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. गैरपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा एक नया आयाम स्थापित किया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को प्रदेश में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रभावी संचालन, संधारण एवं रख-रखाव प्रणाली हेतु स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए क्रेडा के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी.

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का सफल क्रियान्वयन

क्रेडा द्वारा लगभग दो लाख 81 हजार से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्रों का प्रभावी संधारण एवं रख-रखाव कर वर्ष में औसत रूप से 94 से 95 प्रतिशत तक संयंत्रों की कार्यशीलता सुनिश्चित की जा रही है. ऊर्जा के बेहतर विकल्प के तौर पर इस्तमाल की जा रही “सौर ऊर्जा” का श्रेय सफलतापूर्वक और बेहतर तरीके से बढ़ाया गया है. जंगल क्षेत्र हो या फिर सरगुजा का ऑप्रेशन क्षेत्र, हर जगह पर सौर ऊर्जा का विस्तार देखने को मिल रहा है. केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना का भी सौर ऊर्जा के माध्यम से क्रेडा साइंटिस्ट असिस्टेंट कर रहे हैं. राज्य के कई इलाके अविद्युतीकृत क्षेत्रों में आते है. जहां बिजली की पहुंच नहीं होती या बिजली की पहुंच तो होती है लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है. ऐसे में सौर सुजला योजना से वनांचल और दुरस्त इलाकों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए किसान काफी रियायती दर पर ही सोलर पम्प स्थापित करवा सकते हैं.

क्रेडा द्वारा संचालित सौर सुजला योजना

दरअसल छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और अविद्युतीकृत क्षेत्रों में कृषि का सिंचित रकबा बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा संचालित सौर सुजला योजना के किसानों की भूमि में सिंचाई के लिए दो, तीन और पांच हॉर्स-पॉवर क्षमता के सोलर पम्प स्थापित किए जा रहे हैं.

कैसे करें आवेदन

इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग मुख्य पंजीयन प्राधिकरण है. छत्तीसगढ़ में कोई भी किसान सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों का चयन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है. किसान ऑनलाइन आवेदन के लिए क्रेडा की वेबसाइट पर जाकर. छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के लिए आवेदन कर सकते है. आवेदन प्राप्त होने के बाद CREDA (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) द्वारा जांच की जाती है कि आवेदक इस योजना के लिए पात्र है या नहीं.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज इकठ्ठे करने की जरूरत है. इसमें लाभार्थी का नाम व पता उचित दस्तावेज जैसे पहचान के सबूत और पते के सबूत के दस्तावेज जमा करना होगा. इस योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है. इन दस्तावेजों के सत्यापन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी आवश्यक होती है. आवेदक को अपनी किसी एक बचत बैंक खाते की जानकारी देनी होगी.

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