नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को विशेष अदालत द्वारा सुपरटेक के अध्यक्ष और प्रमोटर आरके अरोड़ा को दी गई 30 दिनों की अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है.

ईडी ने आर.के अरोड़ा को धनशोधन मामले में पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने 16 जनवरी को अरोड़ा को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उच्चतम न्यायालय ने आरोपी को निजी अस्पताल से भी अपनी लागत और व्यय पर इलाज प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता दी है. विशेष न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला की अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर आर.के अरोड़ा की अंतरिम जमानत दी थी.

164 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी का मामला

 ईडी का आरोप है कि सुपरटेक ग्रुप (Supertech Group) के माध्‍यम से 164 करोड़ रुपये के बड़े अमाउंट का हेरफेर किया गया है. इसमें घर खरीदारों को समय पर घर का कब्‍जा नहीं देने और अन्‍य तरह के आरोप हैं. इतना ही नहीं ED का यह भी कहना है कि इन अमाउंट को व्‍यवस्थित तौर पर कई शेल कंपनियों में भेजा गया, जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी उजागर करता है.