न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहू से रेप के मामले में चाचा ससुर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही सह अभियुक्त को 1 साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी है।

कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक ने बताया कि 20 सितंबर 2020 को पीड़िता अपने 17 साल के बेटे के साथ खेत में काम कर रही थी। इस बीच बेटा किसी काम से वहां से चला गया। उसी दौरान आरोपी गिरजा सिंह गोंड वहां आया और महिला के साथ छेड़-छाड़ करते हुए रेप की घटना को अंजाम दिया। गिरजा सिंह गोंड रिश्ते में महिला का चाचा ससुर लगता है। इसी बीच महिला का बेटा बीच-बचाव करने दौड़ा तो आरोपित गिरजा और उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की।

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मारपीट की खबर सुन महिला का पति भी मौके पर आया, तो आरोपी वहां से भाग गए। पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में शिकायत दर्ज कराए जाने पर पुलिस अपराध दर्ज किया और प्रकरण को विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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