ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पड़ोसी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या के दोषी राकेश वाल्मीकि को आजीवन कारावास की सजा के साथ 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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मामला साल 2021 का है जब दो पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौच हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्वालियर जिला न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी ने हत्या करने के आरोप में  गुढ़ा-गुड़ी का नाका निवासी राकेश उर्फ शाका वाल्मीकि को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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क्या है पूरा मामला ?

14 मार्च 2021 को रात नौ बजे फरियादी रामू कुशवाह सालूपुरा पहाड़ी स्थित अपने घर पर था। इसी दौरान घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। घर के बाहर आने पर उसने देखा कि उसके ताऊ का लड़का वहां खड़ा हुआ था। उस समय राकेश उर्फ शाका ने गोपाल कुशवाह को देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। जब गोपाल कुशवाह ने उसे गाली देने से मना किया तो राकेश उर्फ शाका ने कट्टा निकालकर गोपाल कुशवाह के सीने में गोली मार दी। गोपाल को जयारोग्य हॉस्पिटल ले जाए जाने पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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