बिलासपुर। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा को पद से हटाने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त किया गया था. जिसमें अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा ने पद से हटाया गया था. जिसके खिलाफ महेंद्र छाबड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

भाजपा के सत्ता में आते ही आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 15 दिसंबर को महेंद्र छाबड़ा को सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ महेंद्र छाबड़ा ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने कहा कि राजनीतिक नियुक्ति की आड़ में आयोग व संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को समय से पूर्व हटाया नहीं जा सकता. उनको हटाने के लिए कानून के तहत प्रक्रिया निर्धारित है, जिसका पालन किया जाना चाहिए. कोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है.