नई दिल्ली. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उम्र और शारीरिक मानकों के निर्धारित मानदंड में छूट देते हुए पुलिस में अनुकंपा के आधार पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है. उन्होंने दिल्ली पुलिस को महिपाल और लव चौधरी को कांस्टेबल (कार्यकारी) के पद पर नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है.

हेड कांस्टेबल के लिए सीने का माप 2.0 सेमी और कांस्टेबल (कार्यकारी) के लिए आवश्यक 5.2 सेमी कम होने के कारण महिपाल की नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया था. वहीं, लव चौधरी की आयु कांस्टेबल (कार्यकारी) और कांस्टेबल (ड्राइवर) पद के लिए 29 वर्ष और 30 वर्ष की आयु के मुकाबले 30 वर्ष 8 महीने थी. दोनों ही मामलों में उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के नियम 30 के तहत सीने का माप और उम्र के निर्धारित मानदंड में ढील देने के प्रावधान का इस्तोमल किया. साथ ही, सेवा के दौरान दिवंगत हुए पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया. महिपाल के पिता कांस्टेबल मुकना राम की मौत 22 दिसंबर 2000 को हो गई थी. वहीं, चौधरी के पिता की मृत्यु चार सितंबर 2022 को हुई थी.