Ghaziabad News. गाजियाबाद जिले की एक अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले वहशी गौरव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई हैं.

यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि दोषी गौरव ने 19 मई 2020 को लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी और शव को जिले के भोजपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वन क्षेत्र में फेंक दिया था. बच्ची के माता-पिता बाहर गए हुए थे तो गौरव ने बच्ची को 20 रुपए दिए और चॉकलेट लाने को कहा.

इसे भी पढ़ें – अंधविश्वास : बहू थी बहुत दिनों से बीमार, तांत्रिक ससुर ने झाड़-फूंक के नाम पर किया ये काम, सब रह गए हैरान

उन्होंने बताया कि जब वह दुकान पर जा रही थी तो गौरव ने उसका अपहरण कर लिया और जंगल में एक झोपड़ी में ले गया. उसके साथ दुष्कर्म किया और जब वह रोने लगी तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी. बच्ची के माता-पिता जब घर लौटे तो उन्हें वह नहीं मिली. बहुत तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक