अभिषेक सेमर, तखतपुर. छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आते ही अवैध कब्जे पर लगातार कार्रवाई हो रही है. ऐसा ही एक माजरा प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र में देखने को मिला है. यहां अवैध अतिक्रमण का मामला लगातार लल्लूराम डॉट कॉम की टीम उठाता रहा. इसी के चलते हाल ही में एसडीएम की कमान संभालते हुए वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ ने अवैध अतिक्रमण पर सख्ती दिखाई. उन्होंने तखतपुर नगर के डिवाइडर के दोनों ओर के किनारों से 40-40 फीट अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की. वहीं सकरी में भी अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्यवाही करते हुए अवैध कॉलोनी में बने सीसी रोड तक को बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की. इस कार्रवाई के चलते नगर एवं ग्राम निवेश (टी एंड सी) विभाग भी होश में नजर आया है.
टी एंड सी ने बाकायदा 19 लोगों को नोटिस जारी कर 15 दिवस में जवाब मांगा है. नोटिस में यह भी लिखा है कि संबंधितों द्वारा सूचना की तमिल की तारीख 15 दिन की अवधि में किए गए भूमि पर विकास निर्माण को हटा दें एवं भूमि को उसकी उस व्यवस्था में प्रत्यावर्ती करें जिस व्यवस्था में विकास निर्माण कार्य से पूर्व भूमि उपयोग संस्थित था. इसके बाद इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आपके उक्त कार्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 की उप धारा 6 (क) (ख) के अधीन कानूनी कार्यवाही की जाएगी. साथ ही अवैध विकास निर्माण को हटा दिया जाएगा एवं इस कार्य में उपगत किए गए व्यव की रकम आपसे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी. इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.
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गौरतलब है कि टीएनसी अगर पहले ही चाहती तो शायद पूरे जिले में अवैध कॉलोनाइजर पनप भी नहीं पाते, लेकिन टीएनसी के द्वारा अवैध कॉलोनाइजर को अभय दान देने के कारण आलम यह है कि पूरे जिलेभर में जहां देखो वहां अवैध कॉलोनाइजर अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं. ऐसे में सवाल क्यों जन्म ना ले कि टीएनसी द्वारा जारी यह नोटिस औपचारिकता ना बन जाए या फिर चढ़ावे की चमकी पत्र साबित ना हो जाए. बहरहाल अब देखना होगा कि टी एंड सी विभाग प्रदेश में चल रहे बुलडोजर की कार्यवाही पर कितना कदमताल कर पाती है या फिर अपने पुराने हाथी चाल की राह को दोहराएगा.
इस मामले में तखतपुर एसडीएम वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ ने कहा, अनुभाग क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही जारी है, जो आगे भी जारी रहेगी. टीएनसी द्वारा जारी नोटिस की प्रतिलिपि दफ्तर में प्राप्त हुई है. यदि कॉलोनाइजर निर्धारित मापदंड का पालन नहीं करते हैं तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी.
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