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हेमंत शर्मा इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में ड्रग्स का धंधा लगातार फल फूल रहा है, ऐसे में ड्रग्स का धंधा करने वाले आरोपी को खुलेआम ड्रग्स बेचने में कुछ पुलिस के बिके हुए नुमाइंदे के कारण पूरे पुलिस महकमा को शर्मिंदा होना पड़ता है। इंदौर में नशे पर रोक लगाने की कसम खाने वाली पुलिस के कुछ नुमाइंदे नशा बेचने वालों को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी पुलिस का जादूगरी का एक मामला सामने आया है, जिसे जानकार आपके भी जहन में एक ही सवाल खड़ा होगा ? क्या पुलिस के अधिकारी इस स्तर तक भी जा सकते हैं ? 

जी हां मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां अप्रैल 2022 में 151 किलो 800 ग्राम अल्फा जोलम की टेबलेट से बने पाउडर को बेचने की फिराक में घूम रहे आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार करना बताया था।  जिसमें मोहम्मद आरिफ, कार्तिक बघेल के पास से नशीला पदार्थ पुलिस ने बरामद किया था। दोनों ही आरोपियों से पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वह अजय जादौन , कोमल सहरिया से ड्रग लेकर अलग-अलग जगह पर बेचते हैं। जिनका ऑफिस आरएनटी मार्ग स्थित चेतक सेंटर में है। पुलिस ने चेतन सेंटर में छापे मार करवाई कर अजय जादौन को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को जब पुलिस ने पड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वह मुजफ्फरनगर की एक फैक्ट्री से राघव भटजीवाल के कहने पर लाना बताया। इसके बाद से ही  पुलिस को राघव की सरगर्मी से तलाश थी। इस बीच राघव ने 30 दिसंबर 2023 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 

Lalluram.com ने पूरे मामले की बारीकी से की पड़ताल सामने आए चौका देने वाले तथ्य

दरअसल पुलिस चंदन नगर पुलिस को डेढ़ साल से राघव भटजीवाल की सरगर्मी से तलाश थी। अचानक राघव ने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 30 दिसंबर को राघव ने कोड नंबर 50 में मजिस्ट्रेट अनिल कुमार साहू की कोर्ट में सरेंडर किया। 30 दिसंबर को न्यायाधीश अनिल कुमार साहू किन्हीं कारणों से छुट्टी पर थे, तो उनकी जगह न्यायाधीश पंकज यादव यादव ने केस की सुनवाई की और चंदन नगर पुलिस ने कोर्ट में आरोपी का जेल वारंट भर दिया। जबकि लोकअभियोजक अभिजीत राठौड़ ने पुलिस रिमांड मांगा। लेकिन पुलिस द्वारा पुलिस रिमांड नहीं मांगे जाने के कारण कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने का निर्णय लिया। 

इसी दौरान आरोपी की तरफ से तुरंत ही जमानत अर्जी दाखिल की गई और इस जमानत अर्जी पर भी पुलिस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जिसके कारण राघव को महज चंद घंटे में ही कोर्ट से जमानत मिल गई। अब सवाल खड़ा होता है कि जिस आरोपी को डेढ़ साल से पकड़ने के लिए पुलिस अलग-अलग जगह पर तलाश कर रही थी, जब उसने कोर्ट में सरेंडर किया तो पुलिस ने आरोपी से ना ही कोई सवाल करना चाहा और ना ही कोई पूछताछ करने के लिए उसकी पुलिस रिमांड मांगी। जबकि सरकारी वकील को इस पूरे मामले में पूछताछ होने की आवश्यकता लग रही थी,  इसलिए उन्होंने पुलिस रिमांड की मांग की थी। 

पुलिस ने नहीं मांगी आरोपी की रिमांड इसलिए मिला आरोपी को जमानत का लाभ

इस पूरे मामले में सरकारी अधिवक्ता अभिजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि कानूनी बाध्यता के बावजूद जमानत का लाभ कैसे मिला ? इस सवाल का जवाब तो चंदन नगर टीआई टी ही दे सकते हैं। उन्हें ट्रक तस्करी के मामले में पौने दो साल से फरार आरोपी राघव से पूछताछ की आवश्यकता क्यों नहीं थी। हालांकि मामले में पुलिस का रिमांड नहीं मांगने में मैंने देखा उसे संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित रूप से शिकायत करूंगा। साथ ही राघव की जमानत निरस्त करने के संबंध में कार्रवाई भी आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के तहत इस बात का प्रावधान है कि मामला वाणिज्य मात्र से संबंधित हो वह लोग अभियोजन को विरोध का अवसर देने के बाद कोर्ट में वह व्यक्ति आरोपी बनता ही नहीं है।  तभी कोर्ट ऐसे मामले में आरोपी को जमानत का लाभ दे सकती है और यह लोग जमानत मिलने के बाद भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, इस तरह कानूनी बाध्यता के बावजूद जमानत का लाभ दे दिया गया है।

पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को दिए कथन में बताया ड्रग्स राघव से लेना

दरअसल लल्लूराम.कॉम को आरोपियों द्वारा दिए गए वह कथन हाथ लग गए जिसमें आरोपियों ने राघव भटजीवाल से नशीले पदार्थ लेना बताया था। इसके साथ ही आरोपियों ने कथन में बताया कि राघव मुजफ्फरनगर से अंकुर की फैक्ट्री से ड्रग लेकर प्राइवेट वाहन और बस के माध्यम से इंदौर लाकर हमे देता था और हम इस ड्रग को युवाओं तक पहुंचाते थे। आरोपियों द्वारा दिए गए इन कथन के बावजूद भी पुलिस ने राघव से पूछताछ करना उचित नहीं समझा और उसे जमानत का लाभ मिल गया। ऐसे में पुलिस भी सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से पुलिस ने आरोपी के साथ साठगांठ की होगी, जिसके चलते उसे जमानत का लाभ मिल गया। 

थाना प्रभारी ने कार्रवाई को वैधानिक बताया

जब इस पूरे मामले में lalluram.com ने थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल से मामले को लेकर चर्चा करनी चाही, तो पहले तो थाना प्रभारी यह कहकर पल्ला झाड़ने लगे कि उनके पास केस डायरी नहीं है। वह डायरी कोर्ट मुंशी के पास जमा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी लगी थी के सरकारी वकील ने उस डायरी पर साइन करने से भी इंकार कर दिया था और वह चालान पेश नहीं हो सका। ऐसे में सरकारी वकील का नाराज होना भी लाजमी है, जिस व्यक्ति के कारण युवा आज नशे की लत में डूब रहे हैं, उसे आरोपी को कैसे जमानत मिल गई।  हालांकि अब सरकारी वकील इस जमानत याचिका को निरस्त करवाने के लिए मैदान में उतर गए हैं और पुलिस और सरकारी वकील के बीच टकराव की स्थिति देखी जा रही है। थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल ने lalluram.com को बताया कि इस मामले में जो वैधानिक कार्रवाई है वह की गई है। फिलहाल प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, आने वाले समय में भी इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 

आरोपी रिटायर्ड एडीजेके है भाई जिसके चलते पुलिस पर लंबे समय रहा दबाव

दरअसल राघव भटजीवाल के एक भाई राजीव भटजीवाल रिटायर्ड एडीजे है जिनके कारण संभवत पुलिस पर लंबे समय तक दबाव रहा। जिसके कारण डेढ़ साल तक पुलिस राघव को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पूरे मामले में पुलिस पर लंबे समय तक दबाव बना रहा और आखिरकार एक दिन राघव को कोर्ट में सरेंडर करना ही पड़ा और यह सरेंडर भी सूत्रों के मुताबिक पुलिस से सांठगांठ कर ही किया गया है, जिसमें तय हुआ था कि पुलिस जमानत अर्जी पर आपत्ति नहीं लगाएगी और ना ही पुलिस रिमांड कोर्ट से मागेंगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले की पोल खोलने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी चंदननगर थाना प्रभारी पर किस प्रकार की कार्रवाई करते नजर आते हैं।

इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक का मामला 

यह पूरा मामला इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक एक का है, जहां से फिलहाल विधायक कैलाश विजयवर्गी है। जिन्होंने नशे के खिलाफ मुहिम भी चला रखी है, ऐसे में उनके ही क्षेत्र में इतने बड़े मामले में आरोपी को जमानत मिल गई और कैलाश विजयवर्गीय अब इस पूरे मामले में किस प्रकार से अपना रौद्र रूप दिखाते हैं यह आने वाले समय में ही पता चलेगा लेकिन अभी कैलाश विजयवर्गी पूरे मामले में मौन  नजर आ रहे हैं

 

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