इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले दूसरी बार बड़ा झटका लगा है. जवाबदेही अदालत ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर काबिज होने से रोक लगाने के साथ 78.7 करोड़ रुपए का सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया है. इसे भी पढ़ें : टेकुलगुडम मुठभेड़ पर सनसनीखेज खुलासा, जवानों को नक्सली लीडर देवा के साथ 300 नक्सलियों ने घेरा था, पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट…
पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने वाला अदालत का यह फैसला आया है. चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिना किसी चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ रही है.
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बता दें कि एक दिन पहले ही गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने इमरान खान और उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई थी. अबकी बार रावलपिंडी की अदियाला जेल में जवाबदेही न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सजा सुनाई है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इमरान खान को सुनाई गई दोनों सजा एक साथ चलेंगी या अलग-अलग चलेगी.
आरोप है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इमरान खान ने विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्राध्यक्षों से मिले महंगे गिफ्ट को तोशखाना में तो जमा करवा दिया था, लेकिन बाद में उन उपहारों को सस्ते दामों में खरीद लिया और बड़े मुनाफे में बेच दिया. पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया कि तोशखाने से इन गिफ्ट्स को 2.15 करोड़ रुपए में खरीदने के बाद बेचकर करीब 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था.
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