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गौरव जैन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। हमारे समाज में शिक्षक को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है. लेकिन चंद शिक्षकों की करतूत की वजह से पूरी बिरादरी पर दाग लग रहा है. ऐसे ही कारनामे पर प्रधान पाठक के साथ शिक्षक को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है. इसे भी पढ़ें : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को टी स्टॉल में देख ग्राहक रह गए अवाक, सेल्फी खींचकर अवसर को बनाया यादगार…
संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग बिलासपुर संभाग ने जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला में माध्यमिक शाला हरिपुर में पदस्थ प्रधान पाठक होशेलाल टंडन और पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सारबहरा विकास खंड गौरेला में पदस्थ शिक्षक मंयक शर्मा को अपने आचरण के विरुद्ध व्यवहार कार्य करने पर निलंबित किया है.
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शिक्षक मयंक शर्मा के खिलाफ शाला प्रबंधन ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे. उन पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ गलत हरकतें करने और उनका घर तक पीछा करने का आरोप है. इसके अलावा अपने स्कूल में किसी अन्य विषय की पढ़ाई कराते पाए गए थे.
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वहीं प्रधान पाठक होशे लाल टंडन के खिलाफ विकास खंड शिक्षा अधिकारी गौरेला में जाकर गाली-गलौच और मारने पीटने की धमकी दिए जाने के साथ ही शासकीय कार्य में बाधा और जबरन छुट्टी और अधीनस्थ कर्मचारियों को बेवजह धमकाने जैसा गंभीर मामला सामने आया था.
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छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत व्यवहार करने के कारण 1966 नियम 9 के तहत दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.
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