मनोज उपाध्यया, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना (Morena) जिले में चौकीदारों का अपहरण (kidnapping) करने आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास सुनाई है और 3500-3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है.
इस मामले में अभियोजन अधिकारी रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 4 फरवरी 2017 को फरियादी सुनील जाटव पुत्र बाबूलाल जाटव निवासी कुटरावली ने कैलारस थाने में रिपोर्ट कराया था कि पिता बाबूलाल और केदार जाटव सिंचाई विभाग के कार्यालय में चौकीदारी का काम करते हैं. पिता हर शाम करीब 6 बजे साइकिल से ड्यूटी जाते थे. 3 फरवरी 2017 को 6 बजे एलएमसी नहर की फार एल डिस्ट्रीब्यूटरकी ग्राम सेमई के हार में ड्यूटी करने गये थे. उनके साथ चौकीदारी करने सबलगढ़ से केदार जाटव भी आता था. दोनों साथ में ड्यूटी करते थे. 4 फरवरी 2017 सुबह 07 बजे बाबूलाल और केदार की ड्यूटी बदली करने शिशूपाल सिंह जादौन ग्राम सेमई के हार की नहर पर पहुंचे तो मौके पर दोनों नहीं मिले. इसकी सूचना उन्होंने परिजनाें को दी.
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इसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने आराेपी वकील उर्फ राजकुमार, बंटी, कल्ला उर्फ देवेन्द्र, फौजी उर्फ भीकम, भत्तू और चिरोंजी को धर दबोचा था. पुलिस ने आारोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज न्यायालय में पेश किया. जहां विशेष न्यायाधीश ने वकील, बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 3500-3500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी देवेंद्र को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, फौजी, भत्तू और चिरोंजी के खिलाफ सबूत नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है.
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