चंडीगढ़ में पेड पार्किंग की लाइसेंस फीस के 6.82 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में आरोपित अनिल कुमार शर्मा को बड़ा झटका लगा है। अनिल पाश्चयात कंपनी के निदेशक हैं, जो हवालात में हैं। अनिल की मुश्किल तब बढ़ी हुई नजर जब उनकी जमात याचिका खारिज कर दी गई।
आपको बता दें की एडिशनल सेशन जज डॉ. रजनीश की कोर्ट ने यह फ़ैसला लेते हुए आरोपित की अनिल शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत केस दर्ज किया था।
आरोपी कई कंपनी चलता था, उनके कई पार्टनर भी थे। जांच में आरोपित के बैंक खाते से पार्किंग से घोटाले के 1.48 करोड़ रुपये मिले हैं। आरोपित अरगिंद कुमार और मयंक कुमार के साथ मिलकर विक्टोरियस रियल कंपनी, आरपी एंटरप्राइजेज, अमोघ फिनमैन और श्री साई नाथ एंटरप्राइजेज कंपनिया भी चला रहा है।
- Punjab News: BDPO कार्यालय में दो गुटों में हुई झड़प, आप नेता पर चली गोली
- Odisha News: मूर्ति चोरी के रैकेट का पुलिस ने किया भंडाफोड़, तीन भाई गिरफ्तार
- ‘अतिथि शिक्षक हमारे बच्चे की तरह, हम उनके गार्जियन…’ जानिए ‘मेहमान’ वाले बयान के बाद अब क्या बोले स्कूल शिक्षा मंत्री?
- एक्शन में DM सविन बंसलः CMS समेत पांच डॉक्टरों का रोका वेतन, जानिए क्या है वजह
- भगवान श्रीराम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट