नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दूसरी बार संसद जाने की अनुमति दे दी है. वह पुलिस हिरासत में रहते हुए सांसद के रूप में शपथ ले सकेंगे. कोर्ट ने संजय सिंह को 8 या 9 फरवरी को संसद जाने की अनुमति दी है.

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि 3 फरवरी, 2024 को उन्होंने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे संजय सिंह को हिरासत में लेकर शपथ ग्रहण के लिए राज्यसभा ले जाएं. लेकिन कोर्ट को बताया गया कि कुछ कारणों से संजय सिंह को शपथ नहीं दिलाई जा सकी, इसलिए उन्हें दोबारा 8 और 9 फरवरी को राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया जाता है.

कोर्ट ने आगे कहा कि संजय सिंह को जेल से सुरक्षा के साथ राज्यसभा ले जाया जाएगा, जहां उनके शपथ ग्रहण की तारीख तय होने पर उनसे जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे. इसके लिए जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, कोर्ट ने संजय सिंह से मुलाकात और जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर कराने के लिए उनके वकील को तिहाड़ जेल जाने की अनुमति दी है.

इस मामले में संजय सिंह का पक्ष अधिवक्ता रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने रखा, जबकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा उपस्थित हुए.संजय सिंह के वकीलों ने बताया कि शपथ लेने से पहले कुछ कागजातों पर उनके दस्तखत जरूरी हैं. ये दस्तावेज राज्यसभा के संबंधित कार्यालय में जमा करने होंगे. इसके बाद ही उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है. शपथ ग्रहण की तारीख भी राज्यसभा कार्यालय ही तय करेगा.

5 फरवरी, 2024 को संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ नहीं दिलाई जा सकी क्योंकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनकी शपथ लेने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही अधिसूचित सूची के अनुसार चलती है और उस दिन के लिए संजय सिंह की शपथ ग्रहण सूची में शामिल नहीं थी. साथ ही, इस मामले में राज्यसभा की ओर से कोई सूचना भी नहीं मिली थी.

संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।