चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्थायी लोक अदालतों के सदस्यों को देव मानदेय में संशोधन की मांग करने वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.
हाईकोर्ट के वकील एचसी द्वारा दायर एक जनहित याचिका में अरोड़ा ने स्थायी लोक अदालतों के सदस्यों की बैठक शुल्क बढ़ाने की उनकी मांग पर सचेत रूप से विचार करने की मांग करते हुए 28.12.2023 को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सचेत रूप से विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को उचित निर्देश जारी करने की मांग की.
याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ने उच्च न्यायालय के ध्यान में लाया कि स्थायी लोक अदालतों के सदस्य, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं, को केवल 2000 रुपए प्रति बैठक, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बहुत अपर्याप्त है कि ये सदस्य न्यायिक निर्णय के लिए स्थायी लोक अदालत के समक्ष आने वाले मामलों को तय करने में समान भागीदार हैं.
- इंदौर में सट्टा कारोबारी पर ED का एक्शन: लॉकर से मिला करोड़ों का GOLD, विदेशी चिह्नों वाले 3.50 KG सोने की सिल्लियां बरामद
- Bihar News: नालंदा में ट्रक और ऑटो रिक्शा की हुई टक्कर, मौके पर 3 की मौत, कई घायल
- दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अकेली, AAP को सपा-तृणमूल के बाद मिला ‘इंडिया’ गठबंधन के इन दलों का सपोर्ट
- Rajasthan News: इस बार राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र होगा पूरी तरह पेपरलेस
- Mahakumbh 2025 : अनुशासनहीनता पर संतों को मिलती है ऐसी सजा, सुनकर कांप जाएगी आपकी रूह, जानिए आखिर क्या है गोला लाठी की सजा