चंडीगढ़: पंजाब सरकार की ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ योजना के तहत आठ फरवरी तक प्राप्त कुल बिलों में से 533 बिल गलत पाए गए हैं. ऐसे गलत बिल देने वालों पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जानकारी वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने दी. उन्होंने बताया कि इसमें विभिन्न जिलों की फर्मों से 2.12 करोड़ रुपये वसूल कर लिए गए हैं.
इस स्कीम के अंतर्गत दिसंबर, 2023 के अंत तक ‘मेरा बिल’ एप पर अपने खरीद बिलों को अपलोड करके कुल 918 विजेताओं ने 43,73,555 रुपये के इनाम जीते हैं. चीमा ने बताया कि योजना के तहत आठ फरवरी तक प्राप्त कुल 59,616 बिलों में से 52,988 की पुष्टि हो चुकी है और 6,628 बिलों की पुष्टि होनी अभी बाकी है.
इस संदर्भ में संबंधित विक्रेताओं को 1,361 नोटिस भी जारी किए गए हैं. फिरोजपुर जिले में सबसे अधिक 189 गलत बिल प्राप्त हुए. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के लोगों से अपील की कि वह अपने तरफ से खरीदीं जा रही सभी वस्तुओं और सेवाओं के खरीद बिल प्राप्त करें और इस स्कीम में हर महीने हिस्सा लेकर 10,000 रुपए तक के इनाम जीतें. उन्होंने कहा कि यह स्कीम ज़मीनी स्तर पर टैक्स की पालना का संदेश देने और टैक्स चोरी की प्रथा को जड़ से ख़त्म करने में मददगार साबित हो रही है.
बिल में ऐसे होती है गड़बड़ी
सामान बेचते समय दुकानदार जीएसटी तो काट लेता है. उसका बिल भी दे देता है. ग्राहक ‘मेरा बिल एप’ पर बिल अपलोड कर देता है. जब बिल की एंट्री की जाती है तो जीएसटी नंबर के आधार पर फर्म का नाम आ जाता है. इस दौरान 533 बिल के मामले में आया कि फर्मों ने बिल तो काट दिए, लेकिन जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं थे.
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