रायपुर. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत रायपुर जिले में 20 नवंबर को मतदान तथा 11 दिसंबर को मतगणना होगी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस ने सभी राजनैतिक दलों और शासकीय सेवकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
कलेक्टर ने जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं, जिसके तहत जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. चुनाव संपन्न होते तक यह धारा जिले में प्रभावशील रहेगी. शस्त्रधारियों को अपना अस्त्र-शस्त्र संबंधित थाने में 7 दिवस के भीतर जमा कराने को कहा गया है. उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी कर दिया है.
कलेक्टर ने सभी सरकारी भवनों से प्रचार-प्रसार संबंधी बैनर, पोस्टर,फ्लेक्स तत्काल प्रभाव से उतरवाने को कहा है. सार्वजनिक स्थलों, विद्युत और टेलीफोन के खम्भो पर भी किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होने चाहिए. कलेक्टर द्वारा संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए जिले के नगरीय और ग्रामीण स्तर पर टीमों का गठन भी किया गया है.
कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि सरकारी सम्पतियों पर बैनर, पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिग्स के द्वारा विरूपण नहीं किया जा सकता. गठित निगरानी दल इस पर नजर रखेगी. दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा. बगैर अनुमति के कोई भी राजनीतिक दल सभा अथवा जुलूस नहीं निकालेगा और न हीं कोई धरना देगा.
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत सवेरे 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति संबंधित रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं शेष क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के एसडीएम देंगे. इसमें किसी भी हालत में रात्रि 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी.