कुमार इंदर, जबलपुर। वुशु एसोसिएशन के मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पंजीयन कार्यालय भोपाल के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए यह टिप्पणी की, कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एसोसिएशन के सैक़ट्री सेनोज गुप्ता की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए की है।
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आपको बता दे की वुशू असोसिएशन के पदाधिकारी के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले सुनवाई के दौरान यानी की 30 अक्टूबर 2023 को हाई कोर्ट ने 30 दिन के अंदर वुशु एसोसिएशन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। साथ ही 60 दिन के अन्दर नए चुनाव कराने के भी आदेश दिए थे ,लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पंजीयक कार्यालय के रजिस्टर ने कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया इसी को लेकर असोसिएशन के मनोज गुप्ता ने एक अवमानना याचिका दायर की थी।
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जिस पर बहस करते हुए याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की स्पष्ट आदेश के बाद भी 5 महीने गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया क्या है जिससे संगठन की वर्किंग पर प्रभाव पड़ रहा है।
जिस पर हाईकोर्ट ने पंजीयक के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी करते हुए यह पूछा है कि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर प्रशासक क्यों नहीं नियुक्त किया गया, हाईकोर्ट ने कहा कि है उनके आदेश की तामील न करने पर क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए।
क्या है पूरा माजरा
दरअसल वुशु एसोसिएशन के पदाधिकारी को लेकर विवाद चल रहा है, एसोसिएशन की दो बॉडी बन गई थी जिसमें रजिस्टर द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि दोनों ही असोसिएशन अवैध है। जिन्हें रजिस्टर द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संगठन को चलाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने के आदेश दिए थे। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया।
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