रायपुर- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के साथ आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 06 अक्टूबर 2018 को किए गए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जानकारी दी गई. वहीं निर्वाचन की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के संबंध में जानकारी दी गई. इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई.
बैठक में कम्युनिस्ट भारतीय आॅफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे), राष्ट्रीय जनसभा पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा-2018 को संपन्न कराये जाने हेतु घोषित निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देेते हुए बताया गया कि प्रथम चरण में 12 नवम्बर 2018 को 18 विधानसभा क्षेत्रों में और दूसरे चरण में 20 नवम्बर 2018 को 72 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कारायें जाएंगे. प्रथम चरण में जिन 18 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन होंगे उसके अंतर्गत 16 अक्टूबर 2018 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा. इसके अंतर्गत नामाकंन भरने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2018 तय है. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 24 अक्टूबर 2018 है. नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 26 अक्टूबर 2018 को होगी तथा प्रथम चरण में 18 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 12 नवम्बर 2018 की तारीख निर्धारित की गई है. इसी प्रकार दूसरे चरण में जिन 72 विधानसभा में निर्वाचन कार्य संपन्न कराए जाएंगे, इसके अंतर्गत 26 अक्टूबर 2018 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा. दो नवम्बर 2018 को नामाकंन भरने की अंतिम तिथि है. तीन नवम्बर 2018 को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और पांच नवम्बर 2018 को नाम निर्देशन पत्रों की वापसी निर्धारित है. दूसरे चरण में 72 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तारीख 20 नवम्बर 2018 निर्धारित की गई है. प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के पश्चात दोनों चरणों की मतगणना 11 दिसम्बर 2018 को होगी.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में होंगे 5 पिंक बूथ
बैठक में बताया गया कि उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यथासंभव पांच पिंक बूथ के रूप में महिला मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे. इलेक्ट्राॅनिक ट्रांसफर आॅफ पोस्टल बैलेट सेवा मतदाता को जारी किए जाएंगे. जानकारी दी गई कि सिविजिल सुविधा, समाधान सुगम सभी मोबाईल एप्प निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने के दिनांक से क्रियाशील हो जाएगा. प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र होगा. इस निर्वाचन में ई.व्ही.एम. मशीन के साथ पहली बार सम्पूर्ण राज्य में व्ही.व्ही. पैड का उपयोग किया जाएगा. बताया गया कि राज्य में विधानसभा निर्वाचन-2018 की तैयारी पूर्ण कर ली गई है. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई की प्रदेश के 27 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से वामपंथ प्रभावित 16 जिले और 18 विधान सभा क्षेत्र है. प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 है. जिसमें 92 लाख 95 हजार 301 पुरूष मतदाता और 92 लाख 49 हजार 459 महिला मतदाता है. वहीं तृतीय लिंग समुदाय के 1 हजार 59 मतदाता शामिल है. छत्तीसगढ़ प्रदेश में 23 हजार 632 मतदान केन्द्र है जिनमें 19 हजार 240 ग्रामीण क्षेत्र में और 4 हजार 392 शहरी क्षेत्र में है. प्रदेश में 23 हजार 632 मतदान केन्द्रों में 5 हजार 625 संवेदनशील मतदान केन्द्र है. विधानसभा निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है. राज्य में मतदाता को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च से लगाये गये समस्त राजनीतिक प्रचार सामग्री से संबंधित होर्डिंग्स व बैनर सामग्री हटा दिए जायेंगे.
आचार संहिता उल्लंघन के मामलों और शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की इस बैठक में पुनः बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् शासन के मंत्रियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाएगा. इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा. यदि कोई मंत्री निर्वाचन कार्य से भ्रमण करते है तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे. निर्वाचन अभियान में लाऊडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है. निर्वाचन प्रायोजनों के लिए आमसभा के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गए लाऊडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों सहित एस.एम.एस., व्हाट्सएप मैसेज, वीडियो काॅल, घर-घर प्रचार इत्यादि का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा.
पंचायत, स्थानीय-नगरीय निकाय के निर्वाचन प्रतिबंधित
विधानसभा आम निर्वाचन-2018 के परिणाम घोषित होने तक पंचायत व नगरीय निकाय एवं अन्य निर्वाचन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है. स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों तथा सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध है. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक केन्द्र व राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों, नगर-निगम, नगर-पालिका, व नगर-पंचायत तथा विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडल समिति, प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी वाहनों का उपयोग किया गया हों उनके वाहनों पर प्रतिबंधित किया जाएगा. सांस और विधायक के विवेक-निधि से राशि स्वीकृत नहीं किए जा सकेंगे.
प्रत्याशियों के दिन-प्रतिदिन के व्यय लेखा की जानकारी वेबसाईट में भी होगी प्रदर्शित
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन की व्यय लेखा की जानकारी प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय के वेबसाईट में और मुख्य निर्वाचन कार्यालय पदाधिकारी कार्यालय के वेबसाईट में प्रदर्शित होगी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों को भी इसकी सूचना दी जाएगी. बैठक में विधानसभा निर्वाचन-2018 को लेकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आयोग से प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी गई. राजनीतिक दलों के साथ आयोजित इस महत्तवपूर्ण बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डाॅ.एस.भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.