सुधीर दंडोतिया, भोपाल: मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। मंडी व्यापारियों को अब 30 वर्ष तक की अवधि के लिए लाइसेंस मिलेगा। मंडी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इससे प्रदेश के मंडी व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस संबंध में मंडी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा।

मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर मंडी व्यापारियों के लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश की 259 मंडी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। सभी मंडी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मंडियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने को कहा है। निर्धारित दिनांक तक संशोधन नहीं होने पर आदेश स्वत: 24 फरवरी से लागू हो जाएगा।

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लाइसेंस नवीनीकरण कराने की नहीं पड़ेगी जरूरत

मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने बताया है कि जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लाइसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि लाइसेंस फीस में भी बदलाव किए गए हैं। वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लिए व्यापारी लाइसेंस फीस को 25 हजार से घटाकर 5 हजार रुपये किया गया है।

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एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि समाप्त

प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर के लाइसेंस पर लगने वाली एक लाख रुपये की प्रतिभूति राशि को भी समाप्त कर दिया गया है। शासन द्वारा लिए गए निर्णयों से मंडी व्यापारियों में खुशी का माहौल है।

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