Rajasthan Crime News: मजदूरी के लिए उदयपुर आई महिला से दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने पर हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी चंचल मिश्रा ने उम्रकैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
सविना थाने में गत 16 अगस्त 2020 को जुलवानिया रतलाम (मध्यप्रदेश) निवासी मुकेश खराड़ी ने विशाल मुनिया के खिलाफ उसकी पत्नी निरमा खराड़ी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. चालान पेश होने पर लोक अभियोजक कपिल टोडावत ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए. आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
परिवादी मुकेश ने थाने में रिपोर्ट दी कि वह अक्टूबर 2019 में पत्नी निरमा को लेकर उदयपुर में मजदूरी को आया था. लॉक डाउन होने से दोनों रतलाम चले गए. दो माह बाद वह पत्नी को लेकर फिर उदयपुर पहुंचा. गोकुल विलेज के पास हाइवे पर निर्माणाधीन हॉल में काम कर रहे थे, वहीं वे रुके थे. साथ में गांव का ही विशाल मुनिया भी उसकी पत्नी के साथ मजदूरी के लिए आया और वह निर्माणाधीन भवन के निचले माले पर रहने लगा. रक्षा बंधन पर गांव से साला करण आ गया, तीनों साथ मजदूरी कर रहे थे.
घटना वाले दिन परिवादी सुबह आठ बजे साले करण और उसकी पत्नी के साथ मजदूरी के लिए निकल गया. पत्नी निरमा साइट पर देरी से आई तो कारीगर भैरूलाल मीणा ने उसे वापस भेज दिया. वह टिफिन देकर वापस हॉल पर चली गई. इस बीच करीब पौने एक बजे विशाल नाश्ता लेकर आने का कहकर साइट से निकल गया, जो 3 घंटे बाद शाम चार बजे वापस आया. शाम 5 बजे वह अपने साले करण के साथ घर पहुंचा तो पत्नी निरमा मृत अवस्था में थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि वह नाश्ता लाने के बहाने निरमा के पास पहुंच गया और उसने दुष्कर्म का प्रयास किया. नाकाम रहने पर निरमा के सिर पर वार कर हत्या कर दी और ब्लेड से गला व कलाई को काट दिया.
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