Electoral Bond Scheme:
क्या है चुनावी बॉन्ड, जानिये कैसे पार्टियों को मिलता था इससे चंदा...
चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था. इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया.
तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1000 रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं.
इसी तरह 10,000 रुपए, 100,000 रुपए, 10,00,000 लाख रुपए और एक करोड़ रुपए तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं.
इन बॉन्ड को कोई एक शख्स, ग्रुप या कॉर्पोरेट संगठन भी खरीद सकता है और अपनी पसंद के राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है.
राजनीतिक पार्टियां 15 दिनों के भीतर उन्हें बिना ब्याज के भुना सकती हैं.
Electoral Bond Scheme के जरिये भारत की सभी पार्टियां डोनेशन लेने के लिए पात्र नहीं होती हैं.
इस योजना के तहत वे पार्टियां, जो Representation of the People Act, 1951 के Section 29A के तहत रजिस्टर्ड हैं
और उन्हें लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1 फीसदी वोट मिले हों, वे ही इस बॉन्ड के जरिये पैसे ले सकेंगी.
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