चंडीगढ़. किसान आंदोलन में लगातार माहौल बिगड़ता ही नजर आ रहा है। इन सब के बीच में पंजाब सरकार और किसानों को हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया है। हाई कोर्ट ने जवाब सवाल करते हुए कहा है कि किसानों को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए पंजाब सरकार कैसे रोक नही लगा पाई। साथ ही यह भी कहा है की किसान को दिल्ली बस से जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों। हाई कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी अलर्ट जारी किया है उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए तो यह स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है जिसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा।

हाई कोर्ट ने किसानों को समझाइए देते हुए कहा है कि अगर उन्हें आंदोलन करना ही है तो उन्हें दिल्ली बस से जाना चाहिए हाईवे पर बीएमडब्ल्यू भी उतर आई है साथी ट्रैक्टर और ट्राली भी उचित नहीं है। हाईवे पर ट्रक में ट्रैक्टर ट्राली लेजा सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह हमारे ही देश में है कि हाईवे पर बीएमडब्ल्यू भी है व ट्रैक्टर ट्रालियां भी, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध नहीं है।