चंडीगढ़. विजीलेंस ब्यूरो ने बाजवा डिवेल्पर्ज लिमिटेड, सन्नी एन्क्लेव खरड़ के डायरेक्टर जरनैल सिंह बाजवा, चीफ टाऊन प्लानर पंजाब (सी.टी.पी.) पंकज बावा और राजस्व पटवारी लेख राज (अब सेवामुक्त) के विरुद्ध गैर-कानूनी तौर पर हाउसिंग प्रोजेक्ट पास करने और अपेक्षित फीस जमा न कराने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. अब इस मामले में पंकज बावा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि मेसर्स बाजवा डिवैल्पर्ज लिमिटेड ने सिंहपुर, हसनपुर और जंडपुर की 179 एकड़ जमीन में राज्य सरकार से रिहायशी/व्यापारिक प्रोजैक्ट पास करवाया था. अधिकारित कमेटी की तरफ से 22 मार्च 2013 को लिए गए फैसले अनुसार, उक्त प्रमोटर ने कैंसर राहत फंड के तौर पर प्रोजैक्ट की लागत का एक फीसदी या अधिकतम 1 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा नहीं करवाया. साथ ही पुड्डा के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने नियमों के अनुसार उक्त डिवैल्पर के विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई.

इसके इलावा, बाजवा डिवैल्पर्ज लिमिटड ने सैक्टर 120, 123, 124 और 125 में सन्नी एन्क्लेव, जंडपुर, सिंहपुर, हसनपुर में रिहायशी मैगा प्रोजैक्ट का लेआउट प्लान भी मंजूर करवा लिया था. जिसमें 9.09 एकड़ में आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए रिहायशी योजना भी मंजूर करवा ली थी. इस क्षेत्रफल में से गांव हसनपुर का 4 कनाल 17. 1/10 मरले और सिंहपुर का 57 कनाल 0.1/2 मरले क्षेत्रफल गमाडा के नाम पर रजिस्टर्ड करवा दिया. लेकिन बाजवा डिवैल्पर्ज लिमिटेड की तरफ से 1.32 एकड क्षेत्रफल की रजिस्ट्री अभी भी गमाडा के नाम पर नहीं करवाई गई थी.