नई दिल्ली . दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है. मुख्यमंत्री केजरीवाल को भेजे गए समन को लेकर सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगी.

हाईकोर्ट ने कथित मानहानिकारक वीडियो को रीट्वीट करने के लिए आपराधिक मानहानि मामले में एक आरोपी के रूप में उन्हें जारी समन को बरकरार रखा था. यह मामला मई, 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक आपत्तिजनक वीडियो को केजरीवाल के रीट्वीट करने के संबंध में है. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 फरवरी, 2024 को अपने फैसले में कहा कि झूठ के सहारे बदनाम करने की इस विषय सामग्री को रीपोस्ट करना मानहानि कानून के दायरे में आता है. हाईकोर्ट ने कहा कि बिना जाने-बूझे किसी विषय सामग्री को रीट्वीट के प्रति एक जिम्मेदारी का अहसास कराए जाने की जरूरत है. बिना वैधानिक चेतावनी के अपमानजनक विषय सामग्री को रीट्वीट करना दंड, दीवानी के साथ ही अपराधमूलक दायरे में आता है.

कोर्ट ने कहा था कि जिस सामग्री के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उसे रीट्वीट करते समय जिम्मेदारी की भावना जुड़ी होनी चाहिए. अदालत यह भी कहा था कि मानहानि सामग्री को रीट्वीट करने वाला व्यक्ति डिस्क्लेमर जारी नहीं करता तो दंडात्मक समेत अन्य कार्रवाई होनी चाहिए.