मुंबई। देश के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई है. दरअसल, ट्रांसजेंडर शख्स को अदालत ने 3 महीने की बच्ची से रेप और हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है. यह फैसला मुंबई की सेशन कोर्ट के जज अदिति कदम ने सुनाया है. जज अदिति कदम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उम्रकैद नियम है और मौत की सजा अपवाद है. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में यह सजा मिलती है. यह अपराध ऐसा ही है. इस मामले में जिस तरह से अमानवीयता और बर्बरता दिखाई गई, उससे यह दुर्लभ केस बन जाता है.
किडनैपिंग कर किया रेप फिर कर दी हत्या
24 साल के ट्रांसजेंडर पर नवजात बच्ची की किडनैपिंग, रेप और हत्या का केस चल रहा था. उसने मुंबई के कफे परेड इलाके में वर्ष 2021 में इस भयावह घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा और वह चुपचाप खड़ा रहा. वहीं फैसला सुनाए जाने के बाद नवजात बच्ची के पिता ने कहा कि इस मामले में अदालत में तेजी से कार्यवाही आगे बढ़ी. हम इस फैसले से संतुष्ट है.
इस वजह से खौफनाक वारदात को दिया अंजाम
जांच के मुताबिक, बच्ची के जन्म के बाद आम रिवाज की तरह ट्रांजसेंडर परिवार के पास शगुन लेने पहुंचा था, लेकिन परिवार ने उसे शगुन देने से इनकार कर दिया. इस दौरान ट्रांजसेंडर का परिवार के साथ झगड़ा हो गया. इससे वह परिवार से खुन्नस खाने लगा था. फिर एक दिन जब परिवार के लोग सो रहे थे, तब वह चोरी से घर में घुसा और बच्ची को उठा ले गया. उसके बाद आरोपी ने मासूम का रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बच्ची के शव को पास की एक नहर में फेंक दिया.
इस मामले में पॉक्सो कोर्ट की जज ने कहा कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर था. यह ऐसा अपराध जिसने किसी भी बच्ची के माता-पिता को सदमे में डाल दिया. दोषी के दिमाग में किस हद तक जहर भरा था और उसकी क्या मानसिकता रही होगी, यह भी समझ से परे है. जज ने कहा कि यह मामला मौत की सजा के लिए उपयुक्त है. फैसले में जज ने कहा कि दोषी ने पहले से ही इस तरह के घृणित अपराध की योजना बना रखी थी. फिर उसे कुत्सित तरीके से अंजाम दिया गया.
इस वीभत्स घटना की शिकायत बच्ची की मां ने दर्ज कराई थी. वहीं मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया है.
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