कोलकाता। संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है. तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम पर हमले के बाद से फरारी काट रहा था. इसे भी पढ़ें : CG BREAKING : जिला पंचायत CEO के सुरक्षाकर्मी ने खुद को मारी गोली, दुर्ग से पहुंची फॉरेंसिक टीम, जांच जारी
जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखा में एक घर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे बशीरहाट की अदालत में पेश करते हुए 14 दिन की हिरासत की मांग की. अदालत ने दस दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी.
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बता दें कि शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर संदेशखाली की महिलाओं ने यौन शोषण व जमीन के पट्टों को कब्जाने का आरोप लगाया है. राज्य महाधिवक्ता की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने बीते सोमवार को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया था.
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न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की एकल पीठ ने सात फरवरी को दिए अपने पहले आदेश में ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी. बाद में शाहजहां के लंबे समय से फरारी को देखते हुए अदालत ने सीबीआई और ईडी शेख को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था.
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संदेशखाली जाएगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी
शाहजहां शेख की गिरफ्तारी का आदेश देने के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली से पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेशखाली जाने की अनुमति दी. कमेटी के प्रतिनिधियों ने इसके पहले रविवार को संदेशखाली जाने की कोशिश की थी. लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था. इस पर कमेटी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौशिक चंद्र की खंडपीठ ने उन्हें संदेशखाली जाने की इजाजत दी.
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