बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण में बतौर सदस्य नियुक्त हामिद हुसैन खान को बड़ी राहत मिली है. सामान्य प्रशासन विभाग के सेवा समाप्ति के आदेश पर हाई कोर्ट ने आगामी आदेश स्थगन लगा दिया है. इसे भी पढ़ें : बड़ा बदलाव… विभागीय जांच चल रही हो या मुकदमा चल रहा हो, संविदा नियुक्ति के लिए नहीं माने जाएंगे पात्र…

हामिद हुसैन खान की नियुक्ति 5 अक्टूबर 2021 को वक्फ अधिनियम के निहित प्रावधान के अनुसार हुई थी. 1 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के पीठासीन अधिकारी ने 15 दिसंबर 2023 को जारी आदेश का हवाला देते हुए हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया.

पीठासीन अधिकारी के आदेश को हामिद हुसैन खान ने अपने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी. उक्त प्रकरण की सुनवाई उच्च न्यायालय के एकलपीठ न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय की अदालत में 29 फरवरी को हुई.

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अधिवक्ता संदीप दुबे ने हामिद हुसैन खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण में बतौर सदस्य वक्फ अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार होने का हवाला दिया. हामिद हुसैन खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी पर उच्च न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थगन लगा दिया है.