मनोज उपाध्याय, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भाभी के हत्यारे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी बनिया को 10 हजार रुपये की अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
दरअसल, 20 जून 2018 को फरियादी कृष्णा ने जोरा थाने में अपने भाभी की हत्या का रिपोर्ट लिखवाया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में खून से लथपथ मृतिका शव मिला था। उसके सिर में चोट के निशान थे। जब इस मामले में तत्कालीन टीआई एसएस कुशवाह ने बनिया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ किया। पूछताछ में उसने जूर्म कबूल किया था। आरोपी ने बताया था कि वह भाभी के साथ जबरदस्ती किया, जब भाभी ने विरोध किया तो पत्थर से सिर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।
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फरियादी कृष्णा को ये सब जानकारी होने के बाबजूद भी उसने तथ्य छुपाए थे। इसके बाद उसे बाल न्यायालय में पेश किया था। वहीं आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। इस पूरे मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरोपी बनिया को आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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