Paytm Payments Bank Fined: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है. FIU-IND ने रिजर्व बैंक समेत अन्य एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है.

वित्त मंत्रालय की जांच एजेंसी FIU-IND ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी मिलने के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच शुरू कर दी है. उनकी कुछ संस्थाएं और व्यावसायिक नेटवर्क ऑनलाइन जुए सहित अवैध गतिविधियों में लगे हुए थे.

इन अवैध गतिविधियों से उत्पन्न धन को कुछ संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से भेजा गया, जिसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का उल्लंघन किया. वहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि जिस बिजनेस सेगमेंट पर जुर्माना लगाया गया है, वह दो साल पहले बंद हो चुका है.

FIU-IND क्या है?

FIU-IND की स्थापना 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार द्वारा की गई थी. यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो सीधे आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है. इस परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है. यह संदिग्ध वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करती है.