शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश में अब प्राइवेट अस्पताल शव देने से मना नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं बिल बकाया होने पर भी निशुल्क वाहन से घर तक डेड बॉडी पहुंचानी होगी। ऐसा नहीं करने पर अस्पताल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, राष्ट्रीय मानव अधिकारी ने कोविड परिदृश्य में शवों के परिवहन एवं संरक्षण में प्रतिवेदित कमियों के संबंध में संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किया है। निजी अस्पतालों में उपचारत रोगी के मृत्यु होने और लावारिस शवों के संरक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। जिसके बाद एमपी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए गाइडलाइन जारी किया हैं। जिसमें कहा ये अहम निर्देश दिए गए हैं…

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  • निजी अस्पताल में उपचाररत रोगियों की मौत होने पर परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक और शव की गरिमामयी एवं आवश्यकता अनुसार शीत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
  • लावारिस शवों के संबंध में उचित सूचना निकटस्थ थाना प्रभारी को देते हुए शव की प्राप्ति तक ऐसे शवों का उचित शीत संरक्षम सुनिश्चित किया जाए।
  • निजी अस्पताल में मृत्यु होने के बाद परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन के लिए उचित व्यवस्था की जाएगा। इसके लिए स्थानीय नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर शव परिवहन की निशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  • चिकित्सकीय देवयों के भुगतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर विभाग संबंधित निजी अस्पताल के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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