कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन की पार्सल बोगी में ला रहे सामान पर सेंट्रल जीएसटी ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर लोकेश कुमार लिल्हारे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। रेलवे की पार्सल बोगी में बिना ई-वे बिल के सामान लाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ ही ठेकेदार को दोबारा इस तरह की गलती न करने की हिदायत भी दी है।
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पिछले दिनों सोमनाथ-जबलपुर एक्सप्रेस (11463) में बिना ई वे बिल के सामान लाया गया था जिसकी सेंट्रल जीएसटी ने जांच की तो पता चला कि इसमें से कुछ कंसाइनमेंट बिना बिल के लाया गया है जिस पर केंद्रीय जीएसटी ने 1 लाख 814 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कंसाइनमेंट गुजरात से जबलपुर के एक व्यापारी को देने लाया गया था।
पार्सल बोगी में सामान की किसकी होती है ज़िम्मेदारी
बता दे की रेलवे की पार्सल बोगी में इस तरह का सामान लाने के लिए रेलवे बोर्ड कूरियर एजेंसी को या इस तरह के ठेकेदारों को पार्सल बोगी में एक सुनिश्चित जगह एलॉट करता है। या फिर यूं कहें कि एक निश्चित समय के लिए लीज पर देता है। जिसमें सामान लाने ले जाने की पूरी जिम्मेदारी कोरियर एजेंसी या फिर रेलवे पार्सल बोगी में जगह लीज पर लेने वाले की होती है।
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