RBI Credit Card Guidelines: अब क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको अपनी पसंद के अनुसार कार्ड नेटवर्क चुनने की सुविधा मिलेगी. RBI ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों और NBFC को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, अब कार्ड जारीकर्ता को अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते समय एक से अधिक कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देना होगा। बैंकों को ग्राहक से पूछना होगा कि उसे किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड चाहिए.

वहीं पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कार्ड रिन्यू कराते समय कार्ड नेटवर्क बदलने का विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि हर क्रेडिट कार्ड की एक वैधता होती है, जो एक, दो, तीन साल या इससे अधिक भी हो सकती है। कार्ड की अवधि समाप्त होने पर आप नेटवर्क बदल सकेंगे.

इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे नियम

नई गाइडलाइन के मुताबिक, ये नियम उन संस्थानों पर लागू नहीं होंगे जिनके जारी किए गए कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. इसके अतिरिक्त, कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें बाहर रखा गया है. कृपया ध्यान दें कि ये नियम अधिसूचना की तारीख से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे.

क्रेडिट कार्ड नेटवर्क क्या है ?

वर्तमान में भारत में 5 कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं – वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर्स क्लब. इन कंपनियों का विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ है. इससे ग्राहक को अपनी पसंद का कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प नहीं मिलता है.

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