कोलकाता। संदेशखाली का शाहजहां शेख के चक्कर में लगातार लग रहे झटके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगता है कुछ सीखना नहीं चाहती है. आदेश के बाद भी मंगलवार शाम तक शाहजहां शेख के साथ उसके केस को सीबीआई को नहीं सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ कलकत्ता हाई कोर्ट से भी झटका लगा है. इसे भी पढ़ें : महिलाओं को हर महीने 6000, गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार, 30 लाख रिक्त पदों पर भर्ती… मोदी को मात देने कांग्रेस तैयार कर रही ऐतिहासिक घोषणा पत्र
ममता बनर्जी को शाहजहां शेख के मामले में बुधवार को बड़ा झटका कलकत्ता हाई कोर्ट से लगा. कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने ईडी की ओर से प्रस्तुत याचिका की सुनवाई करते हुए बुधवार शाम 4.15 मिनट तक शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.
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बेंच ने आदेश में कहा कि हम पांच मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है. लेकिन हमारे आदेश पर अब तक कोई स्टे नहीं आया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए बंगाल सीआईडी विभाग से दो हफ्ते में हलफनामे का जवाब देने को कहा है.
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कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद मंगलवार को राज्य पुलिस ने शाहजहां को यह कहते हुए नहीं सौंपा गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है. ईडी ने अपनी दलील में कहा कि अगर ये दिन बीत गए तो हमारी हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.
इससे पहले ममता बनर्जी सरकार को संदेशखाली और शेख शाहजहां के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से इंकार कर दिया. ममता सरकार इस मामले पर अपनी अर्जी में हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक का अनुरोध स्वीकार करते हुए तुंरत सुनवाई के लिए कोर्ट से अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई राहत देने से इंकार कर दिया था.
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