रायपुर. विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को सभा, रैली, जुलूस, लॉऊडस्पीकर, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, वाहन परमिट, नुक्कड़ सभाएं, हेलीकॉप्टर और हेलीपैड, मंच और बैरिकेड निर्माण तथा अंतर जिला वाहन परमिट के लिए ऑनलाइन अनुमति मिलेगी. इसके लिए उन्हें निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस के निर्देशन पर द्वारा आज यहां रेडक्रॉस सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई. बैठक में एडीएम डॉ. रेणुका श्रीवास्तव और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पांडे ने राजनैतिक दलों को निर्वाचन आयोग के नए निर्देशों की जानकारी देने हेतु हर बुधवार को बैठक आयोजित करने को कहा है.

बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु प्रत्याशियों को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन में जाकर सुविधा पोर्टल का टैब दबाना होगा. इसके बाद उन्हें सुविधा पोर्टल में आवेदन का एक प्रारुप दिखाई देगा, जिसमें आवेदक को अपना विवरण भरना होगा इसमें राजनैतिक दल का नाम, आवेदक का प्रकार (राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधि, प्रत्याशी, प्रत्याशी का प्रतिनिधि, चुनाव का एजेंट), आवेदन में नाम, पता, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी तथा वोटर आईडी (ईपीक) नंबर भरना होगा. इसके बाद आवेदन के प्रयोजन का विवरण भी भरना होगा. इसमें जिला, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, पुलिस स्टेशन, आवेदन प्रयोजन की तिथि व समय, कार्यक्रम का स्थल की जानकारी भरना होगा.

जानकारी भरने के उपरांत इसे वेबसाईट में ही सेव कर सुरक्षित करना होगा. वेबसाईट में जानकारी सेव करने के बाद आवेदक को आवेदन नंबर दिया जाएगा. इस आवेदन नंबर के आधार पर आवेदक अपने आवेदन पर की गई कार्रवाई की स्थिति वेबसाईट पर ही जान सकेगा. बैठक में आदर्श आचरण संहिता नाम निर्देशन पत्र में चुनाव आयोग द्वारा किए गए बदलावों की जानकारी भी दी गई.

बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र के शपथ पत्र के साथ ही प्रत्याशियों को अपने अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की सूचना देनी होगी. राजनैतिक पार्टी की भी यह बाध्यता रहेगी कि वह इसे अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करें. अपराध के संबंध में निर्धारित प्रारुप में बहुप्रसारित समाचार पत्रों में कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में 12 फोन्ट साईज में जानकारी प्रकाशित करना होगा. यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं चैनलों में भी कम से कम तीन बार प्रसारित किया जाना है. चुनाव समाप्ति के बाद प्रत्याशियों की इसकी सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को 30 दिनों के अंदर देना होगा. प्रत्याशियों को ऐसे प्रकाशनों के समाचार पत्रों की प्रति निर्वाचन व्यय की जानकारी जमा करते समय भी जमा करना होगा.

निजी परिसंपत्ति में लगे प्रचार वाले होल्डिंग और नारे भी चुनाव खर्च में होंगे शामिल

विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार-प्रसार के व्यय की निगरानी के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस ने विभिन्न व्यय निगरानी टीमों का गठन किया है. इन टीमों के नोडल अधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी ने आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में व्यय निगरानी टीमों के नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर समितियों को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से राजनैतिक प्रचार संबंधी सभा, रैली, वाहन की जारी अनुमति की प्रति वीडयो निगरानी दल को उपलब्ध करायी जाए, ताकि कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करायी जा सके. उन्होंने कहा कि निजी परिसंपत्तियों में राजनैतिक प्रचार के लिए लगे होर्डिंग, पोस्टर और नारे की भी वीडियोग्राफी करायी जाए ताकि संबंधित दल और प्रत्याशी के चुनाव खर्च में उसे शामिल किया जा सके.

सोनी ने कहा कि सभी निगरानी दल सतत संपर्क में रहें और आपसी समन्वय से कार्य करें. वीडियो निगरानी टीम से प्राप्त वीडियो का दर्शन टीमों द्वारा अवलोकन कर प्रतिदिन की रिर्पोट तैयार कर लेखा टीम और सहायक व्यय प्रेक्षक को प्रेषित की जाए. उन्होंने मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज से संबंधित रिर्पोट भी नियमित रूप से व्यय लेखा टीम को उपलब्ध कराने को कहा है. श्री सोनी ने जिले में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के लिए जिला कलेक्टोरेट में बनाए गए नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों और उन पर की जा रही कार्यवाई की समीक्षा भी की.

शिकायत सेल में 24 घंटे कर सकेंगे निर्वाचन संबंधित शिकायत

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान जिले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टोरेट परिसर में शिकायत सेल स्थापित किया गया है. यह शिकायत सेल कलेक्टोरेट परिसर स्थित स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में संचालित है. शिकायत सेल में विधानसभा निर्वाचन 2018 से संबंधित शिकायतें 24 घंटे की जा सकती है. शिकायत सेल का दूरभाष क्रमांक 0771-2445785 है.

इस शिकायत सेल में ऑनलाइन शिकायतों के साथ ही दूरभाष पर शिकायतों एवं एनजीएसपी के तहत ऑनलाइन शिकायतें की जा सकती है. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों की शिकायतों हेतु सिटीजन एप सी-वीजल भी लांच किया गया है. इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. सी-वीजल के माध्यम से फोटोग्राफ और वीडियो अपलोड करते हुए शिकायत करने की सुविधा प्रदान की गई है.