कटक: ओडिशा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य भर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर शिक्षकों की भर्ती के लिए ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची को खारिज कर दिया.

जूनियर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ओएसईपीए द्वारा तैयार जिलेवार मेरिट सूची को भी खारिज कर दिया. अदालत ने ओएसईपीए को भर्ती शर्तों और दिशा-निर्देशों के अनुसार एक नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि जूनियर टीचर पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल सितंबर में ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी किया गया था. आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, OSEPA ने इस साल 15 जनवरी को एक ड्राफ्ट मेरिट सूची जारी की. 17 जनवरी को एक और अधिसूचना जारी की गई जिसमें उम्मीदवारों को जिलों में प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सूचित किया गया.

हालांकि, कुछ अभ्यर्थी जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय चले गए. इसी साल 19 जनवरी को कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 हजार जूनियर शिक्षकों के अंतिम चयन और नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया था.