भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंप दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने SBI को चौबीस घंटे के भीतर चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को सौंपने का आदेश दिया था. चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एसबीआई ने आज चुनावी चंदे की जानकारी दी है.

बता दें कि एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राजनीतिक दलों के भुनाए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. वहीं उस याचिका पर भी सुनवाई थी, जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने एसबीआई को राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि एसबीआई मंगलवार तक ही जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे. चुनाव आयोग चुनावी चंदे के विवरण को सार्वजनिक करेगा. 

शीर्ष अदालत ने खारिज की थी एसबीआई की दलील

एसबीआई की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे. साल्वे ने अदालत को बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद एसबीआई ने नए चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो चुनावी बॉन्ड जारी हुए हैं, उससे पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा. हालांकि शीर्ष अदालत ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और मंगलवार तक ही जानकारी देने का आदेश दिया था.

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