बरनाला. जीएसटी विभाग द्वारा वैट के लगे पुराने केसों के लिए पंजाब सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की योजना तैयार कर वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जारी की है. इसमें वैट के 2016-17 में लगे केसों की वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जारी हो गई है.

इसका नोटिफिकेशन सभी जिले के जीएसटी अधिकारियों के पास आ चुका है और इसे लागू कर दिया गया है इसकी पुष्टि जीएसटी विभाग बरनाला ने की है. बरनाला जीएसटी विभाग के ईटीओ सुनील गोयल व जीएसटी इंस्पेक्टर वरिंदर कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ट्वारा यह व्यापारियों के हक के लिए बहुत ही लाभदायक निर्णय है जिसमें व्यापारी ओटीएस सेटलमेंट के जैसा लाभ ले सकते हैं.

उन्होंने बताया कि जिले के जिन व्यापारियों के वैट मूल्य वर्धित कर केस वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लगे हुए हैं. उनके टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट व प्लांटी को माफ कर दिया गया है और टैक्स की को आधा जमा करवा कर इसका लाभ ले सकते हैं.

अब व्यापारी इसमें सी फॉर्म, एफ फॉर्म व एच फॉर्म भी दे सकता है. इस प्रक्रिया को ऑनलाइन सहित ऑफ लाइन विभाग के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं. उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट की अंतिम तिथि पहले 15 मार्च 2024 थी. अब इसे 30 जून 2024 तक कर दिया गया है.