बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस नेता किरणमयी नायक की याचिका खारिज़ हो गई है. इस तरह वे विधानसभा चुनाव के बाद हाईकोर्ट में भी हार गईं. बृजमोहन के खिलाफ चुनाव में ज़्यादा खर्च करने के आरोप लगाकर हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच में रायपुर की पूर्व मेयर ने मुकदमा दायर किया था। लेकिन किरणमयी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई कि बृजमोहन ने चुनाव में ज़्यादा खर्च किया है.
शिकायतकर्ता के वकील सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने उनके द्वारा अग्रवाल द्वारा चुनाव में साढे 17 लाख रुपए खर्च करने की बात को नहीं माना।
विधानसभा चुनाव 2013 में रायपुर दक्षिण से किरणमयी नायक ने राज्य सरकार के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन वो करीब 35 हज़ार वोट से चुनाव हार गई थीं।
कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में चुनावी याचिकाओं के लिए हाई कोर्ट में अलग बेंच बनाने की व्यवस्था दी थी। 2014 में किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बृजमोहन ने चुनाव में तय 1600000 से ज्यादा खर्च किए है।
इस मामले में कुल 12 सुनवाई हुई। किरणमयी नायक की तरफ से 12 लोगो ने बयान दर्ज कराया जबकि बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से केवल बृजमोहन ने बयान दिया। लेकिन 12 लोगों की गवाही किरणमई के काम ना आई।
मामले की अंतिम सुनवाई 17 मई को हुई। जस्टिस भादुड़ी ने 21 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले ने सुर्खिया टैब बटोरी जब किरणमई नायक ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को चार्टर प्लेन बुक कराके सुनवाई में बुलावाया।
बृजमोहन अग्रवाल ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। इसी मामले को लेकर किरणमयी नायक ने चुनाव आयोग में भी याचिका लगाई है। जिसका फैसला जल्द आने की उम्मीद है।