कागज न दिखा पाने वाले शरणार्थियों का क्या होगा ..?

नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अब नियमों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

जिस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दस्तावेजों से जुड़े नियम पर स्थिति साफ की है.

सरकार ऐसे प्रवासियों के लिए नियम बनाने का काम कर रही है. शाह ने साफ किया है कि CAA के तहत किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती. 

CAA में ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं. 

ये है दो अहम दस्तावेज

पहला- ऐसा दस्तावेज जो साबित करता हो कि नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहा व्यक्ति पात्र देशों से ही आया हो.

दूसरा- ऐसा दस्तावेज जिसमें पता चले कि व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए थे.

अनुमान है कि नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे 85 फीसदी लोगों के पास जरूरी कागज हैं. सरकार जल्द ही उन लोगों के लिए भी विकल्प की तलाश करेगी जिनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं हैं.

मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है. दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं हैं - शाह

मुसलमानों को भी आवेदन का अधिकार