Tax Saving Investment Tips : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स सेविंग निवेश करने के लिए अब 15 दिन से भी कम समय बचा है. यह काम आपको 31 मार्च 2024 तक करना होगा. अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) स्कीम में निवेश कर सकते हैं.

पीपीएफ खाते पर फिलहाल 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है. इसके अलावा आपको पीपीएफ अकाउंट पर लोन की सुविधा भी मिलती है. हम आपको पीपीएफ के बारे में ऐसी कुछ खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी इस योजना में निवेश कर मुनाफा कमा सकें.

सरकारी सुरक्षा गारंटी

पीपीएफ को सीधे केंद्र सरकार की ओर से विनियमित किया जाता है और ब्याज भी सरकार की ओर से तय किया जाता है. इसलिए स्कीम में निवेश पर सुरक्षा की पूरी गारंटी है. अगर आप टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाला निवेश तलाश रहे हैं तो पीपीएफ में निवेश करना सबसे अच्छा है. पीपीएफ से ज्यादा रिटर्न सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम में ही मिलता है, लेकिन हर कोई इसमें निवेश नहीं कर सकता.

टैक्स छूट का लाभ पाएं

पीपीएफ में निवेश ईईई की श्रेणी में आता है. यानी आपको स्कीम में किए गए पूरे निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की पूरी रकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है. मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

पीपीएफ खाते पर लोन की सुविधा उपलब्ध

आप पीपीएफ खाते में जमा रकम पर लोन भी ले सकते हैं. जिस वित्तीय वर्ष में आपने पीपीएफ खाता खोला है, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वित्तीय वर्ष के बाद से पांचवें वित्तीय वर्ष के अंत तक आप पीपीएफ से ऋण लेने के हकदार हैं.

अगर आपने जनवरी 2019 में पीपीएफ खाता खोला है तो आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन ले सकते हैं. आप जमा राशि पर अधिकतम 25% का लोन ले सकते हैं. लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज से केवल 1% अधिक है. ब्याज का भुगतान दो मासिक किस्तों में या एकमुश्त किया जा सकता है.