Rajasthan News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीयूष जैन को जमानत नहीं आर्थिक मामलों के विशेष न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिग से जुड़े जल जीवन मिशन से संबंधित मामले में शनिवार को पीयूष जैन को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि जांच पेंडिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा मामला है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फोन सर्विलांस पर लेकर घोटाले का खुलासा किया. उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. इस मामले में आरोप है कि श्याम ट्यूबवैल के मालिक पदमचंद जैन व गणपति ट्यूबवैल के मालिक महेश जैन व पीयूष जैन ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों से पीएचईडी से टेंडर प्राप्त किया.
पीयूष पर आरोप है कि वह जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के संपर्क में था. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ के लिए समन भेजा और पेश नहीं होने पर 29 फरवरी को पीयूष को गिरफ्तार कर लिया.
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- CGPSC भर्ती घोटाला : CBI ने टामन के भतीजे और पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर को कोर्ट में किया पेश, 13 जनवरी तक मांगी रिमांड
- 2025 की बजट की तैयारी में धामी सरकार: फरवरी के तीसरे हफ्ते हो सकती है Budget सत्र, जानिए सचिव वित्त ने क्या कहा?
- Railway Line Expansion: रेल लाइन विस्तार के लिए हटाया जाएगा अतिक्रमण, शहर में लगा कर्फ्यू…
- शादी के 5 साल बाद मां बनी Ruhi Chaturvedi, बेटी को दिया जन्म …
- सालासर प्लांट की मनमानी : एक झटके में 40 कर्मचारी हुए बेरोजगार, अब नई भर्ती का विज्ञापन जारी