Rajasthan News: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीयूष जैन को जमानत नहीं आर्थिक मामलों के विशेष न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिग से जुड़े जल जीवन मिशन से संबंधित मामले में शनिवार को पीयूष जैन को जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि जांच पेंडिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा मामला है.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फोन सर्विलांस पर लेकर घोटाले का खुलासा किया. उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. इस मामले में आरोप है कि श्याम ट्यूबवैल के मालिक पदमचंद जैन व गणपति ट्यूबवैल के मालिक महेश जैन व पीयूष जैन ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों से पीएचईडी से टेंडर प्राप्त किया.
पीयूष पर आरोप है कि वह जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के संपर्क में था. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पूछताछ के लिए समन भेजा और पेश नहीं होने पर 29 फरवरी को पीयूष को गिरफ्तार कर लिया.
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