Loksabha Election 2024: चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिसमें वोट करने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए. लेकिन जरा सोचिए जिनके पास ये नहीं है वो कैसे वोट करेंगे? क्या वो वोट कर पाएंगे? ऐसे में अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे अधिक हो गई है और आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आप घर बैठे ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. आइए हम आपको तरीका बताते हैं…

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं.
  • होमपेज पर आपको New registration for general electors दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको Sign up करना होगा.
  • इसके बाद वहां मांगी गई सभी डीटेल्स दर्ज करें.
  • अब आपको अपना mobile number, password, captcha और OTP डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • इसके बाद फॉर्म 6 सब्मिट कर दें.

वोटर आईडी खोने पर क्या करें

अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें वोटर आईडी कार्ड

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं.
  • वहां आपको ‘Login’ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाले.
  • इसके बाद आपके फोन पर एक OTP आएगा, वहां ‘Verify & Login’ पर क्लिक करें.
  • इसके बाद ‘E-EPIC Download’ टैब पर क्लिक करें.
  • यहां आपको EPIC नंबर भरकर, अपना राज्य चुनें.
  • आपको अपने स्क्रीन पर आईडी कार्ड दिख जाएगी.
  • वहां होम पेज पर ‘Download e-EPIC’ का ऑप्शन दिख जाएगा.
  • इसे डाउनलोड कर लें.

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी आप भारत सरकार द्वारा जारी कई सरकारी डॉक्यूमेंट का उपयोग कर वोट डाल सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट का उपयोग कर डाल सकते हैं वोट

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • बीमा स्मार्ट कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • पेंशन डाक्यूमेंट
  • नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड

वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक करें ?

अगर आपको चेक करना है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in/ या मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा वोटर आईडी लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए या किसी तरह के बदलाव के लिए भी आप https://eci.gov.in/ पर जाकर बदलाव कर सकते हैं.

कब तक कर सकेंगे अपलाई ?

आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद लगभग 10 दिन तक वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है. यानी कि अगर किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है. तो उसके पास नाम जुड़वाने के लिए 26 मार्च तक का समय है. 

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