कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के क़रीब 45 हजार नर्सिंग छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया है , हाई कोर्ट ने अपने अंतरीम आदेश में कहा है की प्रदेश के सभी डिफिशियंट और अपात्र कॉलेज के छात्र भी अब परीक्षा दे सकेंगे। हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद अब प्रदेश के करीब 45000 नर्सिंग के छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ सकेंगे। आपको बता दे की नर्सिंग फर्जीवाड़े कॉलेज के चलते प्रदेश में 3 साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी जिसके चलते प्रदेश के हजारों छात्र कई बार आंदोलन कर चुके हैं ।

फर्जीवाड़े के चलते परीक्षा नहीं हो पा रहे थे छात्र 

आपको बता दे की फर्जी नर्सिंग कॉलेज के चक्कर में 2020-21 से नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं नहीं हो पा रही है जिसके चलते पिछले 3 साल से प्रदेश भर के सैकड़ो नर्सिंग कॉलेज के हज़ारों छात्र परीक्षाएं नहीं दे पा रहे हैं।

सीबीआई जांच में फंसे है सैकड़ों नर्सिंग 

आपको बता दें कि प्रदेश के 500 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के फांस में फंसे है,  जिसके चलते साल 2020-21 से परीक्षा नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हज़ारों छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नर्सिंग काउंसिल द्वारा वर्ष 2020 में खोले गए 670 कॉलेज में से करीब 500 कॉलेज सीबीआई जांच के दायरे में हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश लॉ स्टूडेंट यूनियन की ओर से दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद सीबीआई जांच के बाद 308 नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट पेश की गई थी, जारी सूची में सीबीआई जांच में 169 कॉलेज सही पाए गए है जबकि सीबीआई ने 74 नर्सिंग कालेजों में कई सारी कमियां बताई है, वहीं सीबीआई ने 65 नर्सिंग कालेजों को पुरी तरह से गलत पाया है।

सरकार ने अपात्र कॉलेजों को बचाने नियम किए शिथिल 

जानकारों का मानना है की सरकार ने फर्जीवाड़े में फंसे नर्सिंग कॉलेज को बचाने के लिए अपने नियम शिथिल कर दिए हैं, नए नियम के अनुसार नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए अब 24000 स्क्वायर फीट जमीन की जगह अब 8000 स्क्वायर फीट में ही कॉलेज खोले जा सकेंगे। जानकारों का मानना है की सरकार के इस कदम से लगभग सभी कॉलेज जांच के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नियम अनुसार नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 24 हज़ार स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होती है जबकि प्रदेश में कई कॉलेज ऐसे है जो एक दो कमरे में संचालित हो रहे थे जबकि कई कॉलेज कागजों पर ही संचालित हो रहे थे।

Jabalpur Highcourt जबलपुर हाईकोर्ट

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