कर्ण मिश्र, ग्वालियर. सॉलिड वेस्ट को जब तक खत्म नहीं करोगे तक तक स्वर्ण रेखा का अपने पुराने रूप में वापस आना असम्भव है…ये बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण-संरक्षण मामले से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान कही. न्यायालय ने यह भी कहा है कि DRDO ने सॉलिड वेस्ट को खत्म करने केमिकल ईजाद किया है. आप लोग उस प्रोसेस पर प्लान क्यों नहीं करते?
स्वर्ण रेखा नदी सौंदर्यीकरण-संरक्षण मामले पर हुई सुनवाई
दरअसल, इतिहास के पन्नों में स्वर्ण रेखा नदी को ग्वालियर की जीवनदायानी कहा जाता है. वर्तमान में स्वर्ण रेखा नदी नाले में तब्दील हो चुकी है और इसके सौंदर्यीकरण-संरक्षण और पुनुरुद्धार के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने जनहित याचिका दायर की है. मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी CEO और DFO सहित अन्य अर्बन डवलेपमेंट के अधिकारियों को सख्त फटकार लगाई है.
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हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
कोर्ट ने ये नाराजगी DPR सर्वे एजेंसी द्वारा 60 दिन का वक्त मांगने पर जताई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप लोग सर्वे के लिए समय मांग रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुसार स्वर्ण रेखा में अभी भी नाले जोड़े जा रहे हैं. जिसके चलते गंदा पानी और सॉलिड वेस्ट उसमें मिलता है. ऐसे में सर्वे एजेंसी को समय देना है या नहीं इस पर रैगुलर सुनवाई में तय किया जायेगा.
सॉलिड वेस्ट को खत्म करने पर भी बनाए योजना: HC
कोर्ट रूम में मौजूद सभी पक्षकारों को कोर्ट ने सलाह देते हुए यह भी कहा कि सॉलिड वेस्ट को खत्म करने पर भी योजना बनाइये. DRDO ने केमिकल ईजाद किया है, जिससे सॉलिड वेस्ट खत्म हो जाता है, सर्वे DPR में इस पर भी काम किया जा सकता है, मन्यायालय ने सर्वे एजेंसी को निर्देश दिए है कि आगामी सुनवाई में वो ये बताए की सर्वे रिपोर्ट के लिए यदि 60 दिन का वक्त दिया जाता है, तो उस रिपोर्ट में किन बिंदुओं पर सर्वे होगा, और उसका स्वर्ण रेखा को पुराने रूप में लाने में कैसे योगदान रहेगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल नियत की है.
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