अखिलेश बिल्लोरे, हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल, शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर श्रम अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मुकख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया है।
आदेश में बताया गया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत महेंद्र सिंह ठाकुर श्रम निरीक्षक कार्यलय श्रम पदाधिकारी हरदा को पदीय दायित्व एवं कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। महेंद्र ठाकुर का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय कार्यालय सहायक होशंगाबाद रखा गया है।
आपको बता दें कि बीते 6 फरवरी को हरदा के बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 25 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस खतरनाक विस्फोट के बाद सड़कों पर लाशें बिछ गई। गाड़ियां जल कर राख हो गई। लोगों के घर उजड़ गए। वहीं ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई थी। जबकि 125 से अधिक लोग घायल हुए थे।
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